Headline
US Iran Peace Deal
US Iran Peace Deal : अमेरिका-ईरान शांति समझौते से वैश्विक मंच पर छाई खुशी, अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने किया स्वागत
Share Market Today
Share Market Today : शेयर बाजार में धमाका! सेंसेक्स 1100 अंक उछला, निफ्टी में जोरदार तेजी
FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 : नीदरलैंड्स से ड्रा के बाद जापान कोच नाराज, उठाए सवाल
Noida International Airport
Noida International Airport : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू, जेवर हवाई अड्डे पर विमान की पहली लैंडिंग
US Iran Peace Deal
US Iran Peace Deal : 107 दिन बाद थमी अमेरिका-ईरान जंग, ट्रंप का बड़ा एलान, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में समझौता
Colon Cancer
Colon Cancer : कोलन कैंसर के संकेत न करें नजरअंदाज! समय पर पहचान से बच सकती है जिंदगी
Devshayani Ekadashi
Devshayani Ekadashi : देवशयनी एकादशी 2026 से चातुर्मास शुरू, भगवान विष्णु शयन काल और धार्मिक महत्व जानें
PoK Protests News
PoK Protests News : PoK में फिर चलीं गोलियां, PAK सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत
Iran America Peace Deal
Iran America Peace Deal : परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हुआ ईरान, तेल प्रतिबंधों से हटेगी बड़ी रोक

NPS निकासी के नियम: कब और कैसे मिलती है पूरी राशि

NPS निकासी के नियम: कब और कैसे मिलती है पूरी राशि

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन कई बार निवेशक अपने खाते को बंद करना चाहते हैं-चाहे वह रिटायरमेंट के बाद हो, समय से पहले निकासी हो या किसी अन्य कारण से। NPS खाता बंद करने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि NPS खाता कब और कैसे बंद किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में पूर्ण निकासी संभव है, और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

सामान्य सुपरएन्युएशन पर खाता बंद करना

जब कोई निवेशक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे NPS से बाहर निकलने का अधिकार प्राप्त होता है। इस स्थिति में कुल जमा राशि में से कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाया जाता है, जिससे नियमित पेंशन मिलती है। शेष 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। यदि कुल जमा राशि ₹5 लाख या उससे कम है, तो निवेशक पूरी राशि निकाल सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन CRA पोर्टल पर की जा सकती है, जिसमें PRAN नंबर, बैंक विवरण और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। यह निकासी कर-मुक्त होती है और 15–20 कार्यदिवस में पूरी हो जाती है।

समय से पहले निकासी के नियम

यदि कोई निवेशक 60 वर्ष से पहले NPS खाता बंद करना चाहता है, तो उसे कम से कम 10 वर्ष तक योजना में निवेश करना अनिवार्य है। इस स्थिति में 80% राशि से एन्युटी खरीदी जाती है और केवल 20% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। यदि कुल जमा ₹2.5 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है। समय से पहले निकासी के लिए CRA पोर्टल पर लॉगिन कर “Exit from NPS” विकल्प चुनना होता है। इसके बाद OTP या eSign के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह निकासी कर योग्य हो सकती है, इसलिए वित्तीय सलाह लेना उचित होता है।

मृत्यु की स्थिति में खाता बंद करना

यदि NPS खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को पूरी जमा राशि (100%) प्राप्त होती है। इस स्थिति में एन्युटी खरीदना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि उत्तराधिकारी चाहें तो वे एन्युटी विकल्प चुन सकते हैं। निकासी के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण और PRAN कार्ड की प्रति आवश्यक होती है। प्रक्रिया CRA पोर्टल या संबंधित POP के माध्यम से की जाती है। यह निकासी पूरी तरह कर-मुक्त होती है और आमतौर पर 15-20 कार्यदिवस में पूरी हो जाती है।

खाता बंद करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

NPS खाता बंद करने के लिए CRA पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। PRAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर “Exit from NPS” विकल्प चुनें। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, नामांकन और दस्तावेज अपलोड करें। OTP या eSign के माध्यम से अनुरोध को प्रमाणित करें। संबंधित POP द्वारा अनुरोध की पुष्टि के बाद निकासी प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया पूरी होने पर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन दस्तावेजों की सटीकता और समय पर अपलोड करना जरूरी है।

दस्तावेजों की आवश्यकता

NPS खाता बंद करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है:

पहचान पत्र (आधार या पैन कार्ड)

पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड आदि)

बैंक विवरण (रद्द चेक या पासबुक की प्रति)

PRAN कार्ड या ePRAN

निकासी फॉर्म (सुपरएन्युएशन, समयपूर्व निकासी या मृत्यु के अनुसार Annexure 302, 301, 303) इन दस्तावेजों को CRA पोर्टल पर अपलोड करना होता है या POP को जमा करना होता है। दस्तावेजों की सटीकता और स्पष्टता से प्रक्रिया में देरी नहीं होती।

निकासी के विकल्प: एन्युटी और एकमुश्त

NPS निकासी में दो विकल्प होते हैं-एन्युटी और एकमुश्त राशि। एन्युटी से नियमित पेंशन मिलती है, जबकि एकमुश्त राशि तत्काल उपयोग के लिए होती है। 60 वर्ष के बाद 40% राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है, जबकि शेष 60% निकाली जा सकती है। यदि कुल राशि ₹5 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है। एन्युटी सेवा प्रदाता (ASP) का चयन निवेशक स्वयं करता है। यह विकल्प निवेशक की आयु, स्वास्थ्य और वित्तीय जरूरतों के अनुसार चुना जाना चाहिए।

खाता बंद करने के बाद कर नियम

60 वर्ष के बाद NPS से निकाली गई एकमुश्त राशि पूरी तरह कर-मुक्त होती है। लेकिन समयपूर्व निकासी या मृत्यु की स्थिति में कर नियम अलग हो सकते हैं। एन्युटी से प्राप्त पेंशन आय पर सामान्य आयकर नियम लागू होते हैं। यदि निवेशक ने 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त निवेश किया है, तो उसे कर लाभ मिलता है। निकासी से पहले वित्तीय सलाह लेना उचित होता है ताकि कर नियोजन सही तरीके से किया जा सके।

खाता बंद करने के बाद विकल्प

NPS खाता बंद करने के बाद निवेशक के पास कुछ विकल्प होते हैं:

एन्युटी से नियमित पेंशन प्राप्त करना

एकमुश्त राशि का पुनर्निवेश

  • स्वास्थ्य बीमा या अन्य दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) या FD में निवेश इन विकल्पों का चयन निवेशक की उम्र, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार किया जाना चाहिए। NPS बंद करने के बाद भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी है ताकि रिटायरमेंट के बाद जीवन सुरक्षित और संतुलित रहे।

यह भी पढ़ें-अपार आईडी कार्ड क्या है? जानिए इसके फायदे और आवेदन प्रक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
राजस्थान में आज भी राबड़ी है पहली पसंद गर्मी में Hot Coffee से मिलती है ठंडक? स्किन ऑयली है? कलाई पर उंगली रखकर पहचानें हार्ट रिदम की समस्या सेहत के लिए कितना फायदेमंद है दलिया?