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नौकरी छोड़ने के बाद PF पर ब्याज मिलता है या नहीं? जानिए नियम

नौकरी छोड़ने के बाद PF पर ब्याज मिलता है या नहीं? जानिए नियम

नौकरी छूटने के बाद आर्थिक अस्थिरता का सामना करना आम बात है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते में जमा राशि एक राहत बन सकती है। कई लोग यह नहीं जानते कि नौकरी छोड़ने के बाद भी PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है या नहीं। EPFO के नियमों के अनुसार, PF खाते में जमा राशि पर एक निश्चित अवधि तक ब्याज मिलता रहता है, जिससे आपकी बचत बढ़ती रहती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि PF पर ब्याज कब तक मिलता है, किन शर्तों के तहत, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप अपने फंड का अधिकतम लाभ उठा सकें।

PF पर ब्याज मिलता है या नहीं?

EPFO के नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है या वह स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तब भी PF खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। यह ब्याज तब तक मिलता है जब तक व्यक्ति 58 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब है कि आपकी जमा राशि निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि वह बढ़ती रहती है। यह नियम उन लोगों के लिए राहत है जो नौकरी बदलने या बेरोजगारी की स्थिति में हैं।

ब्याज कब तक मिलता है?

PF खाते में जमा राशि पर ब्याज तब तक मिलता है जब तक खाता सक्रिय रहता है और व्यक्ति की उम्र 58 वर्ष से कम है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के बाद PF नहीं निकालता है, तो उसका खाता निष्क्रिय नहीं माना जाता और ब्याज मिलता रहता है। लेकिन 58 वर्ष की उम्र के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इसलिए समय पर योजना बनाना जरूरी है।

निष्क्रिय खाते पर ब्याज का नियम

पहले यह धारणा थी कि तीन साल तक कोई योगदान न होने पर PF खाता निष्क्रिय हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है। लेकिन EPFO ने 2016 में स्पष्ट किया कि अब ऐसा नहीं है। अब PF खाते पर तब तक ब्याज मिलता है जब तक व्यक्ति 58 वर्ष का नहीं हो जाता, चाहे उसमें योगदान हो या नहीं। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है।

ब्याज दर कैसे तय होती है?

PF पर मिलने वाली ब्याज दर हर साल EPFO द्वारा घोषित की जाती है। यह दर सरकार की वित्तीय नीतियों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह दर PPF और अन्य बचत योजनाओं से अधिक होती है। ब्याज दर की घोषणा वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद होती है और यह पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है।

PF पर ब्याज का टैक्स नियम

नौकरी के दौरान PF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। लेकिन नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद जो ब्याज मिलता है, वह टैक्सेबल होता है। इसे “Income from Other Sources” के तहत दिखाना होता है। यदि आप PF खाते को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो आपको ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है।

PF बैलेंस कैसे चेक करें?

PF बैलेंस चेक करने के लिए EPFO ने कई सुविधाएं दी हैं:

मिस्ड कॉल सेवा: 9966044425 पर कॉल करें

SMS सेवा: “EPFOHO UAN ENG” भेजें 7738299899 पर

UMANG ऐप: EPFO सेक्शन में जाकर बैलेंस देखें

EPFO वेबसाइट: UAN और पासवर्ड से लॉगिन कर पासबुक देखें इन सुविधाओं से आप कभी भी अपने PF बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PF निकालने की प्रक्रिया

नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने के लिए UAN पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। फॉर्म-19 और फॉर्म-10C भरकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आधार और बैंक डिटेल्स लिंक होना जरूरी है। आमतौर पर 10 से 15 कार्य दिवस में राशि खाते में आ जाती है। PF निकालने से पहले ब्याज और टैक्स नियमों को समझना जरूरी है।

PF को सुरक्षित रखने की सलाह

यदि आप PF को तुरंत नहीं निकालना चाहते, तो उसे सुरक्षित रखना एक अच्छा विकल्प है। इससे आपकी राशि पर ब्याज मिलता रहेगा और रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार होगा। लेकिन ध्यान रखें कि 58 वर्ष के बाद ब्याज नहीं मिलेगा और टैक्स भी लग सकता है। समय-समय पर बैलेंस चेक करें और जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी करें।

यह भी पढ़ें-ESI योजना क्या है और इसके लाभ कैसे मिलते हैं

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